फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   The danger of red rot looms over sugarcane during the rainy season

Bijnor News: मनोज उर्फ नेवला को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 03 Aug 2025 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sun, 03 Aug 2025 12:30 AM IST
विज्ञापन
The danger of red rot looms over sugarcane during the rainy season
बिजनौर। अपर जिला जज अलका चौधरी ने मोनिका हत्याकांड में मनोज उर्फ नेवला को दोषी पाया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मनोज को आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र मंडावर के गांव अंगाखेड़ी निवासी महेंद्र सिंह पुत्र ध्यान सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसकी गांव असगरपुर के आरोपी भोपाल से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 25 जनवरी 2014 को वह अपनी बेटी मोनिका के साथ खेत पर गन्ना छील रहा था। इस दौरान आरोपी मनोज उर्फ नेवला, भोपाल सिंह पुत्र रामलाल, सुरेंद्र पुत्र देवराज सिंह, अमित पुत्र सत्येंद्र, टीटू प्रधान उर्फ टीकम सिंह पुत्र बाबूराम, सूरज पुत्र रामशरण हथियार लेकर आए। पुरानी रंजिश को लेकर महेंद्र और उसकी पुत्री के साथ गाली-गलौज करने लगे। महेंद्र और उसकी पुत्री मोनिका ने गाली देने से मना किया तो मोनिका को गोली मार दी।
विज्ञापन

महेंद्र पर भी गोली चलाई। मोनिका की मौके पर ही मौत हो गई। नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी मनोज उर्फ नेवला से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया। इस मामले में न्यायाधीश अल्का चौधरी ने आरोपित मनोज उर्फ नेवला को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी भोपाल सिंह, सुरेंद्र, अमित, टीटू प्रधान उर्फ टीकम और सूरज को बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed