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अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई दस साल की सजा, 17 हजार रुपए लगाया जुर्माना

Wed, 23 Oct 2019 07:38 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 23 Oct 2019 07:38 PM IST
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The court has sentenced the accused to ten years under the Poxo Act in Bijnor district
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल

बिजनौर जिले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ओपी वर्मा ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी युवक ने किशोरी को घर से बहला फुसलाकर ले जाने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। 

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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनीश कुमार के अनुसार बिहार निवासी युवक सोनू बढ़ापुर क्षेत्र के एक गांव में एक किसान के यहां नौकरी करता था। 28 मई 2016 को गांव के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी गांव के नल से पानी लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। सोनू पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी कुछ दिन बाद वापस लौट आई। उसने परिजनों को बताया था कि सोनू उसे बहला फुसलाकर जंगल ले गया था। वहां उसने उससे दुष्कर्म किया। 
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इसके बाद सोनू जहांगीराबाद (बुलंदशहर) व अन्य कई जगहों पर ले गया था। वहां सोनू ने उसे बंधक बनाकर रखा व उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोनू के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अदालत ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना और अपहरण की धारा 366 में पांच साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ये सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माने की राशि में से दस हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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