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बिजनौर: बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये का अर्थदंड

Thu, 10 Oct 2019 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Thu, 10 Oct 2019 12:33 AM IST
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Ten years sentence for misdemeanors
प्रतीकात्मक तस्वीर
पोक्सो कार्ट के न्यायाधीश ओपी वर्मा ने घर में घुसकर बालिका से दुष्कर्म व मारपीट करने के आरोपी बेगराज को दस साल के कठोर कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक पोक्सो विनीश कुमार के अनुसार बढ़ापुर थाने के एक गांव निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मई को वह अपने बच्चों के साथ जंगल गई थी। घर पर उसकी 12 साल की बेटी अकेली थी।
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इस दौरान गांव का ही अधेड़ उम्र का बेगराज उनके घर में आ गया और उसकी बेटी को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। उसने उसकी बेटी से मारपीट करके किसी से भी घटना के बारे में न बताने की धमकी दी। इतने में पीड़िता का भाई वहां आ गया तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया।
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कोर्ट ने आरोपी बेगराज को 4 पोक्सो एक्ट में दस साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 452 में दो साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 में एक साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

ये सभी सजा एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की राशि में से दस हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

छह दिन में दो मामलों में सजा
पोक्सो एक्ट के वादों में तेजी से सुनवाई की जा रही है। छह दिन में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत चल रहे केसों में दो मामलों में सजा सुनाई गई है। इससे पहले तीन अक्तूबर को कोर्ट ने एक किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को चार साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
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