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Bijnor News: दुष्कर्म में टैक्सी चालक की जमानत याचिका निरस्त

Tue, 01 Sep 2026 12:28 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:28 AM IST
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Taxi driver's bail plea rejected in rape case.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी फैज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
किरतपुर थाने में युवती ने फैज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। युवती ने बताया कि जलालाबाद निवासी फैज टैक्सी चलाता है। उसने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने दुष्कर्म के साथ उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। बाद में युवती को पता चला कि फैज पहले से शादीशुदा है। विरोध करने पर फैज ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धमकी के कारण युवती किसी को कुछ बता नहीं सकी। फैज ने युवती के चार तय रिश्ते भी तुड़वा दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, और वह नौ अगस्त से जेल में बंद है।
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बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी को रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी की जमानत का पुरजोर विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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