फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Sugarcane crusher will be installed in 23 bigha land in Shahzadpur.

Bijnor News: शहजादपुर में 23 बीघा जमीन में स्थापित होगा गन्ना क्रशर

Thu, 30 Nov 2023 11:13 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Nov 2023 11:13 PM IST
विज्ञापन
Sugarcane crusher will be installed in 23 bigha land in Shahzadpur.
बदायूं के पूर्व बसपा विधायक ने शुरू की तैयारी
विज्ञापन

आवेदन के पोर्टल पर आते ही होगा सत्यापन



जांच में सही पाने पर मिलेगी हरी झंडी : सहायक चीनी आयुक्त



संवाद न्यूज एजेंसी

धामपुर(बिजनौर)। गांव इस्लामपुर कुतुब उर्फ शहजादपुर में जल्द की गन्ना क्रशर स्थापित होगा। जिला बदायूं के पूर्व विधायक मुसलिम खां की ओर से इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है। जमीन आदि की व्यवस्था कर ली गई है। खांडसारी इकाई योजना के तहत प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। गन्ना विभाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होते ही सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी करेगा।
पूर्व विधायक के करीबी गांव शहजादपुर निवासी सरफराज फौजी ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र में पूर्व बसपा विधायक गन्ना क्रशर को लगाने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगे है। शहजादपुर-महमदाबाद मार्ग पर करीब 23 बीघा खेती की जमीन की व्यवस्था कर ली गई है। ऑनलाइन लाइसेंस निर्गत कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। गन्ना और चीनी विभाग की ओर से गाइड कर दिया गया है। जैसे ही लाइसेंस निर्गत होगा, क्रशर को स्थापित कर इसी सत्र में चालू किया जाएगा।
विज्ञापन




धामपुर क्षेत्र में 143 हो जाएंगे खांडसारी लाइसेंस
सहायक चीनी आयुक्त नीरज कुमार का कहना है कि पूर्व विधायक मुसलिम खां और उनके पुत्र अवैश खां की ओर से अभी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। आवेदन के पोर्टल पर आते ही सत्यापन के बाद हरी झंडी दे दी जाएगी। अब तक उनके अधिकार क्षेत्र में कुल 142 लोगों के पास गन्ना खांडसारी लाइसेंस है। एक और बढ़ने से इनकी संख्या 143 हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन




नियमानुसार है तो कोई दिक्क्त नहीं


अधिकारियों का कहना है कि गन्ना क्रशर को लगाने से पहले नियमों को देखा जाता है। साढ़े सात किमी परिधि के भीतर कोई चीनी मिल या और कोई अन्य गन्ना क्रशर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो लाइसेंस निर्गत नहीं हो सकता। यदि नियमानुसार दूरी अधिक है तो कोई दिक्क्त नहीं है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आबकारी विभाग से भी एनओसी लेना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed