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Bijnor News: बिना नक्शा पास कराए बनीं छह दुकानें ध्वस्त
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बिजनौर। सपा कार्यालय के बाहर विनियमित क्षेत्र से बिना नक्शा पास कराए बनी छह दुकानों को बुधवार शाम ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने एक सप्ताह पहले दुकानों के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया था। प्रशासन का दावा है कि दुकान स्वामी जावेद सिद्दीकी ने खुद ही दुकानें गिराईं हैं।
प्रशासन ने 2024 में कलक्ट्रेट और सपा कार्यालय के पास स्थित 13 दुकानों को सील कर दिया था। जांच में पाया गया कि जो दुकानें बनी हुई हैं, उनके विनियमित क्षेत्र से नक्शे पास नहीं हैं। दुकान संचालक नोटिस देने के बाद भी विनियमित क्षेत्र से पास नक्शा नहीं दिखा पाए, जिसके बाद प्रशासन ने सील लगा दी थी। इनमें से सात दुकानों से संबंधित व्यक्तियों ने उच्चाधिकारियों के यहां अपील कर रखी है। 27 जुलाई को शेष छह दुकान के स्वामी जावेद सिद्दीकी को विनियमित क्षेत्र ने ध्वस्तीकरण के नोटिस भेजे थे। बुधवार की शाम इन छह दुकानों को ध्वस्त करा दिया गया। इनका मलबा मौके पर ही पड़ा है। विनियमित क्षेत्र के जेई एनके सिंह ने बताया कि दुकान स्वामी ने दुकानें गिराने के लिए डीएम कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बाद एक सप्ताह में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि यदि दुकानों को स्वयं नहीं गिराया गया तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी और ध्वस्तीकरण का हर्जाना भी दुकान स्वामी को देना होगा। बताया जाता है कि कलक्ट्रेट के पास स्थित दुकानों का निर्माण 1986 में हुआ था। दुकान संचालकों ने करीब 1995 में दुकानों को किराये पर लिया था। उनका कहना है कि उस समय नक्शा पास नहीं होता था। ी
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प्रशासन ने 2024 में कलक्ट्रेट और सपा कार्यालय के पास स्थित 13 दुकानों को सील कर दिया था। जांच में पाया गया कि जो दुकानें बनी हुई हैं, उनके विनियमित क्षेत्र से नक्शे पास नहीं हैं। दुकान संचालक नोटिस देने के बाद भी विनियमित क्षेत्र से पास नक्शा नहीं दिखा पाए, जिसके बाद प्रशासन ने सील लगा दी थी। इनमें से सात दुकानों से संबंधित व्यक्तियों ने उच्चाधिकारियों के यहां अपील कर रखी है। 27 जुलाई को शेष छह दुकान के स्वामी जावेद सिद्दीकी को विनियमित क्षेत्र ने ध्वस्तीकरण के नोटिस भेजे थे। बुधवार की शाम इन छह दुकानों को ध्वस्त करा दिया गया। इनका मलबा मौके पर ही पड़ा है। विनियमित क्षेत्र के जेई एनके सिंह ने बताया कि दुकान स्वामी ने दुकानें गिराने के लिए डीएम कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बाद एक सप्ताह में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि यदि दुकानों को स्वयं नहीं गिराया गया तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी और ध्वस्तीकरण का हर्जाना भी दुकान स्वामी को देना होगा। बताया जाता है कि कलक्ट्रेट के पास स्थित दुकानों का निर्माण 1986 में हुआ था। दुकान संचालकों ने करीब 1995 में दुकानों को किराये पर लिया था। उनका कहना है कि उस समय नक्शा पास नहीं होता था। ी
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