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छह हमलावरों को सजा सुनाई
अमर उजाला/ब्यूरो
Updated Fri, 25 Nov 2016 12:07 AM IST
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बिजनौर में एडीजे संदीप जैन ने एक दलित पर हमला करने की घटना में छह आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।
गांव कोहरपुर निवासी दलित जगराम ने गांव के दुकानदार रंजीत को कुट्टी मशीन के गंड़ासे ठीक करने को दिए थे। जगराम ने अपने गंड़ासे मांगे तो रंजीत ने देने से मना कर दिया। रंजीत के लड़कों संतराम, जोगेंद्र, सुलेंद्र, तथा उनके साथी नरेश, मंतेश व श्याम ने जगराम को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए उसके साथ मारपीट की। शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार अदालत ने सभी छह हमलावरों को सजा सुनाई है।
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गांव कोहरपुर निवासी दलित जगराम ने गांव के दुकानदार रंजीत को कुट्टी मशीन के गंड़ासे ठीक करने को दिए थे। जगराम ने अपने गंड़ासे मांगे तो रंजीत ने देने से मना कर दिया। रंजीत के लड़कों संतराम, जोगेंद्र, सुलेंद्र, तथा उनके साथी नरेश, मंतेश व श्याम ने जगराम को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए उसके साथ मारपीट की। शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार अदालत ने सभी छह हमलावरों को सजा सुनाई है।