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ऋण जमा करने में छूट के नाम पर झटका

Wed, 02 Sep 2020 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2020 12:12 AM IST
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Shock in the name of loan waiver
ऋण जमा करने में छूट के नाम पर झटका
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बिजनौर। बैंकों से कारोबार और बाकी कामों के लिए ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए की गई घोषणाएं हवाई साबित हुई हैं। बैंकों ने उपभोक्ताओं के खाते से छह महीने की किस्त एक बार में ही काट ली है। जिन उपभोक्ताओं के खातों में पैसा नहीं था, उनसे किस्त जमा करने के लिए एसएमएस किया गया है। बैंकों की इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं में खलबली मची है।
लॉकडाउन के दौरान हर वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने घोषणाएं की थीं। बैंकों से ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने छूट दी थी। जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ता लॉकडाउन की अवधि में अपने ऋण की किस्त को आगे बढ़वा सकते हैं। मसलन अगर किसी ने पांच लाख का ऋण लिया था और उसे पूरा पैसा ब्याज सहित 60 महीने में जमा करना था, तो यह किस्त बढ़ाकर 63 महीने की कर दी गई थी। यानि इससे उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट भले ही नहीं मिली, लेकिन लॉक डाउन की अवधि में कारोबार प्रभावित होने के दौरान उन पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। जिले के उपभोक्ताओं पर साढ़े सात हजार करोड़ से अधिक का बैंक कर्ज है। ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं ने इससे राहत महसूस की थी। लेकिन बैंकों ने एक सितंबर को इन उपभोक्ताओं के खातों से अप्रैल से अगस्त तक की किस्त काट ली है। ऐसे उपभोक्ताओं के खातों से किस्त काटी गई है जिन्होंने ऋण लेकर पैसा उसी बैंक के खाते में जमा कर रखा था। उपभोक्ताओं के पास जब इसका मैसेज आया तो वे भी खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक नंदन चतुर्वेदी का कहना है कि बैंक के उच्च स्तर पर किस्त काटी गई है।
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व्यापारी नेता मनोज कुच्छल का कहना है कि यह करदाताओं के साथ सरकार क्रूर मजाक किया है। व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण लेता है। व्यापारियों ने ऋण के पैसे अपने खाते में हिसाब से खर्च करने के लिए रखे थे। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा।
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आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही उपभोक्ताओं के खातों से किस्त काटी गई है। उपभोक्ताओं से 29 अगस्त तक बैंकों में छूट के संबंध में पत्र मांगा गया था। जिस उपभोक्ता ने बैंक में पत्र दिया है, उसके खाते से किस्त नहीं कटी होगी - जोगिंद्र सिंह ग्रोवर, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
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