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Bijnor News: युवती के अपहरण में दो साल की सजा
Fri, 19 Jul 2024 02:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 19 Jul 2024 02:29 AM IST
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बिजनौर। फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश अलका चौधरी ने अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए हरपाल सिंह उर्फ पाले को दो साल के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के अनुसार थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मार्च 1993 को उसकी लड़की को ललित कुमार व ज्ञानचंद बहला फुसलाकर ले गए थे। नूरपुर में धामपुर तिराहा रोड पर ललित व ज्ञानचंद उसकी लड़की के साथ रिक्शा में बैठे मिले। ललित को पकड़ लिया गया और ज्ञानचंद भाग गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ललित व ज्ञानचंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस ने ललित व ज्ञानचंद के विरुद्ध अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में हरपाल का नाम सामने आने पर उसके विरुद्ध धारा 368 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में ललित व ज्ञानचंद को पहले ही सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सजा हो चुकी है। उनकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हरपाल उर्फ पाले की पत्रावली अलग हो जाने के कारण उसकी सुनवाई पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई।
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शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के अनुसार थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मार्च 1993 को उसकी लड़की को ललित कुमार व ज्ञानचंद बहला फुसलाकर ले गए थे। नूरपुर में धामपुर तिराहा रोड पर ललित व ज्ञानचंद उसकी लड़की के साथ रिक्शा में बैठे मिले। ललित को पकड़ लिया गया और ज्ञानचंद भाग गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ललित व ज्ञानचंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस ने ललित व ज्ञानचंद के विरुद्ध अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में हरपाल का नाम सामने आने पर उसके विरुद्ध धारा 368 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में ललित व ज्ञानचंद को पहले ही सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सजा हो चुकी है। उनकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हरपाल उर्फ पाले की पत्रावली अलग हो जाने के कारण उसकी सुनवाई पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई।
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