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चेक बाउंस में रोहित को तीन माह की सजा

Thu, 19 Dec 2019 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 12:03 AM IST
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Sentenced to three months for check bounce
चेक बाउंस में रोहित को तीन माह की सजा
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बिजनौर। अतिरिक्त न्यायालय के न्यायधीश आरए कौशिक ने 70 हजार रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी रोहित गोयल को तीन माह के कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना की धनराशि वसूल होने पर उसमें से 85 हजार रुपये क्षति पूर्ति के रूप में परिवादी सतेंद्र कुमार को अदा किए जाएं।

मंडावर के मोहल्ला पटवारियान निवासी सतेंद्र कुमार ने न्यायालय में दाखिल परिवाद में कहा है कि उसके अपने पड़ोसी रोहित गोयल से मधुर संबंध थे। रोहित ने घर बनाने के दौरान मार्च 2017 की शुरुआत में उससे 70 हजार रुपये उधार लिए थे। उधार ली गई धनराशि रोहित ने उसे वापस नहीं की और उसके बदले में रोहित ने 70 हजार रुपये का चेक 19 मई 2017 को उसे दिया। उसने ने अपने स्टेट बैंक के खाते में यह चेक जमा कर दिया, जो रोहित के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। सतेंद्र कुमार ने न्यायालय में वाद दाखिल कर रोहित गोयल को दंडित करने और बाउंस हुए चेक की धनराशि दिलाने की अदालत से गुहार लगाई थी।
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