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कुट्टू में चावल का आटा, सरसों का तेल भी अवमानक
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कुट्टू में चावल का आटा, सरसों का तेल भी अवमानक
बिजनौर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बीते दिनों कई प्रतिष्ठानों से नमूने लिए थे। कुछ नमूने जांच में फेल आए थे। नमूने फेल आने पर न्यायालय एडीएम प्रशासन विनय कुमार ने 16 प्रतिष्ठानों पर चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गांव शाहवपुर रतन थाना किरतपुर पर मिलावटी कुट्टू आटे को बेचने पर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुट्टू के आटे में चावल का आटा मिला पाया गया।
जिले में आए दिन मिलावटी सामानों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लिए जाते हैं। जिसके चलते बीते एक महीने में 16 प्रतिष्ठानों पर न्यायालय ने नमूने फेल आने पर चार लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया है। शुएब पुत्र अब्दुल सलाम निवासी गांव शाहवपुर रतन थाना किरतपुर पर मिलावटी कुट्टू आटे को बेचने पर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुट्टू के आटे में चावल का आटा मिला पाया गया। ताहुरा बेकरी कोतवाली रोड, नहटौर इमरान पुत्र उस्मान निवासी बैैरमनगर अवमानक वनस्पति का प्रयोग करने के कारण तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही सुल्तान अहमद पुत्र नजीर अहमद पर स्योहारा स्थित सुल्तान एंड संस किराना शॉप पर सरसों का तेल अवमानक बेचने पर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अर्जुन सिंह पुत्र उमेश चंद्र निवासी नूरपुर के मोहन किराना स्टोर पर अवमानक सरसों का तेल बेचने पर तीस हजार का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने मर्रूस अयान/ अर्लेज डेयरी नजीबाबाद के मालिक शहनवाज पुत्र रऊफ अहमद पर अवमानक दूध बेचने पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अवमानक दूध बेचने पर महेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी डोइवाला जिला देहरादून व निर्माता कंपनी अरविंद डेयरी अतरौली रोड छर्रा जिला अलीगढ़ पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही अवमानक खोआ बेचने के जुर्म में सुरेश चंद्र पुत्र पूरन सिंह निवासी भोजपुर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गुलफाम पुत्र यूसुफ निवासी नारायनपुर रतन थाना मंडावली पर अवमानक मावा बेचने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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दूध पनीर में मिली सबसे ज्यादा मिलावट
अवमानक अरहर की दाल बेचने पर नाज किराया स्टोर रामपुर दास थाना नगीना के मालिक इरशाद पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अवमानक बतीसा मिठाई बेचने पर अमीर पुत्र फारुक निवासी जोगीरमपुरी थाना रायपुर पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। छेना रसगुल्ला में वाह्य पदार्थ स्टार्च मिलाकर बेचने पर जितेंद्र कुमार पुत्र खजान सिंह निवासी बरूकी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने अवमानक पनीर बेचने पर सुभाष डेयरी पीपला रोड इस्लामनगर नूरपुर पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मिसब्रांड केक बेचने में मुसा पुत्र यूनुस निवासी चंदनपुरा नवादा पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा। अवमानक दूध बेचने पर मोहल्ला किला अफजलगढ़ के सुहैल पुत्र शमीम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही शुभम कुमार पुत्र विजय पाल सिंह निवासी मारुफपुर थाना हीमपुर दीपा पर अवमानक दूध बेचने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं इस्तकार पुत्र शौकीन निवासी गांव पखनपुर थाना नगीना में अवमानक दूध बेचने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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बिजनौर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बीते दिनों कई प्रतिष्ठानों से नमूने लिए थे। कुछ नमूने जांच में फेल आए थे। नमूने फेल आने पर न्यायालय एडीएम प्रशासन विनय कुमार ने 16 प्रतिष्ठानों पर चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गांव शाहवपुर रतन थाना किरतपुर पर मिलावटी कुट्टू आटे को बेचने पर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुट्टू के आटे में चावल का आटा मिला पाया गया।
जिले में आए दिन मिलावटी सामानों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लिए जाते हैं। जिसके चलते बीते एक महीने में 16 प्रतिष्ठानों पर न्यायालय ने नमूने फेल आने पर चार लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया है। शुएब पुत्र अब्दुल सलाम निवासी गांव शाहवपुर रतन थाना किरतपुर पर मिलावटी कुट्टू आटे को बेचने पर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुट्टू के आटे में चावल का आटा मिला पाया गया। ताहुरा बेकरी कोतवाली रोड, नहटौर इमरान पुत्र उस्मान निवासी बैैरमनगर अवमानक वनस्पति का प्रयोग करने के कारण तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही सुल्तान अहमद पुत्र नजीर अहमद पर स्योहारा स्थित सुल्तान एंड संस किराना शॉप पर सरसों का तेल अवमानक बेचने पर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अर्जुन सिंह पुत्र उमेश चंद्र निवासी नूरपुर के मोहन किराना स्टोर पर अवमानक सरसों का तेल बेचने पर तीस हजार का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने मर्रूस अयान/ अर्लेज डेयरी नजीबाबाद के मालिक शहनवाज पुत्र रऊफ अहमद पर अवमानक दूध बेचने पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अवमानक दूध बेचने पर महेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी डोइवाला जिला देहरादून व निर्माता कंपनी अरविंद डेयरी अतरौली रोड छर्रा जिला अलीगढ़ पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही अवमानक खोआ बेचने के जुर्म में सुरेश चंद्र पुत्र पूरन सिंह निवासी भोजपुर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गुलफाम पुत्र यूसुफ निवासी नारायनपुर रतन थाना मंडावली पर अवमानक मावा बेचने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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अवमानक अरहर की दाल बेचने पर नाज किराया स्टोर रामपुर दास थाना नगीना के मालिक इरशाद पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अवमानक बतीसा मिठाई बेचने पर अमीर पुत्र फारुक निवासी जोगीरमपुरी थाना रायपुर पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। छेना रसगुल्ला में वाह्य पदार्थ स्टार्च मिलाकर बेचने पर जितेंद्र कुमार पुत्र खजान सिंह निवासी बरूकी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने अवमानक पनीर बेचने पर सुभाष डेयरी पीपला रोड इस्लामनगर नूरपुर पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मिसब्रांड केक बेचने में मुसा पुत्र यूनुस निवासी चंदनपुरा नवादा पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा। अवमानक दूध बेचने पर मोहल्ला किला अफजलगढ़ के सुहैल पुत्र शमीम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही शुभम कुमार पुत्र विजय पाल सिंह निवासी मारुफपुर थाना हीमपुर दीपा पर अवमानक दूध बेचने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं इस्तकार पुत्र शौकीन निवासी गांव पखनपुर थाना नगीना में अवमानक दूध बेचने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।