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फांसी के साथ एक एक लाख अर्थदंड की भी सजा
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फांसी के साथ एक-एक लाख अर्थदंड की भी सजा
बिजनौर। तंजील अहमद और उनकी पत्नी के हत्याकांड में मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी के साथ साथ एक एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि मुनीर और रैय्यान को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। उच्च न्यायालय इलाहाबाद को फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा जाए।
अधिवक्ताओं ने किया फांसी की सजा का स्वागत
बिजनौर। मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं डीजीसी वरुण राजपूत, एडीजीसी आनंद जंघाला, एडीजीसी अजीत पंवार, एडीजीसी प्रमोद शर्मा, एडीजीसी मुकुल राठौड़ व क्षितिज अग्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने फांसी की सजा के फैसले को न्याय की जीत बताया। उनका कहना है कि इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। और लोग अपराध करने से पहले सोचेंगे।
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बिजनौर। तंजील अहमद और उनकी पत्नी के हत्याकांड में मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी के साथ साथ एक एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि मुनीर और रैय्यान को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। उच्च न्यायालय इलाहाबाद को फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा जाए।
अधिवक्ताओं ने किया फांसी की सजा का स्वागत
बिजनौर। मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं डीजीसी वरुण राजपूत, एडीजीसी आनंद जंघाला, एडीजीसी अजीत पंवार, एडीजीसी प्रमोद शर्मा, एडीजीसी मुकुल राठौड़ व क्षितिज अग्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने फांसी की सजा के फैसले को न्याय की जीत बताया। उनका कहना है कि इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। और लोग अपराध करने से पहले सोचेंगे।
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