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आधार मोबाइल नंबर से लिंक कराने पर ही मिलेगी पेंशन
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नजीबाबाद। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के पात्रों को पेंशन पाने के लिए तत्काल आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। शादी अनुदान के लिए शादी से तीन माह पूर्व अथवा शादी के तीन माह बाद तक ऑनलाइन आवेदन पर ही पात्रों को अनुदान प्राप्त होगा।
एडीओ समाज कल्याण हेमंत कुमार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से तत्काल अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराकर संबंधित सूचना विभाग को देने को कहा। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक न कराने वालों की पेंशन जारी नहीं होगी।
शादी अनुदान पाने के लिए समय से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एडीओ समाज कल्याण हेमंत कुमार ने बताया कि 20 हजार रुपये शादी अनुदान के लिए परिवार के मुखिया की वार्षिक आय 46080 रुपये से कम होनी चाहिए। वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में अब तक नजीबाबाद ब्लॉक से 35 आवेदन शादी अनुदान के प्राप्त हो चुके हैं। संवाद
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एडीओ समाज कल्याण हेमंत कुमार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से तत्काल अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराकर संबंधित सूचना विभाग को देने को कहा। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक न कराने वालों की पेंशन जारी नहीं होगी।
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शादी अनुदान पाने के लिए समय से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एडीओ समाज कल्याण हेमंत कुमार ने बताया कि 20 हजार रुपये शादी अनुदान के लिए परिवार के मुखिया की वार्षिक आय 46080 रुपये से कम होनी चाहिए। वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में अब तक नजीबाबाद ब्लॉक से 35 आवेदन शादी अनुदान के प्राप्त हो चुके हैं। संवाद
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