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बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर लगाया जुर्माना

Mon, 08 Feb 2021 11:47 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Feb 2021 11:47 PM IST
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Penalty imposed for doing business without registration
बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर लगाया जुर्माना
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बिजनौर। एडीएम प्रशासन ने जिले के नौ खाद्य कारोबार कर्ताओं के खाद्य एवं पेय पदार्थ अधोमानक निकलने और बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर जुर्माना लगाया। इनमें से दो कारोबारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में पंजीकरण कराए बिना ही कारोबार कर रहे थे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहीत अधिकारी पंकज कुमार के अनुसार नगीना के मोहल्ला शेख सराय निवासी सुल्तान अहमद पुत्र इरफान के बूंदी का लड्डू अधोमानक निकलने पर 45 हजार रुपये, चांदपुर के मोहल्ला पतियापाड़ा के रहने वाले शुएब पुत्र रिमाजुद्दीन के छेना रसगुल्ला वाह्य पदार्थ के मामले में 40 हजार रुपये, मुरादाबाद के सिविल लाइन निवासी कृष्णा सिंह रावत पुत्र पदमा सिंह रावत के मिथ्याछाप सेवियां रखने पर 75 हजार रुपये, बिजनौर के मोहल्ला जाटान निवासी संजय कुमार पुत्र घसीटा सैनी का फलूदा अधोमानक निकलने पर 40 हजार रुपये, ग्राम सरकड़ा ठाकुरद्वारा मुरादाबाद के नीरज यादव का मिश्रित दूध पर 50 हजार रुपये, ग्राम गंज के वकील अहमद पुत्र कढेरा पर बिना पंजीकरण कारोबार करने पर 40 हजार रुपये, नजीबाबाद के मोहल्ला आदर्श नगर के तरुण अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल पर ईडीबल वेजिटेबल फेट पर, मंडावर के मोहल्ला फराश टोली के नासिर पुत्र नईमुद्दीन पर अधोमानक पनीर रखने पर और नूरपुर इलाके के गांव पुरैनी निवासी मानवेंद्र पुत्र मुन्ने सिंह पर 30-30 हजार रुपये के जुर्माना लगाकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनोद कुमार गौड़ ने दंडित किया।
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यातायात के प्रति किया जागरूक
बिजनौर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सेव लाइफ फाउंडेशन की ओर से वाहन चालकों को फर्स्ट रिस्पांडर की ट्रेनिंग दी गई। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने वाहन चालकों को सुरक्षित यातायात संचालन के लिए प्रेरित किया। इस दौरान 21 वाहन चालक ऑनलाइन प्रशिक्षण से जुड़े।
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