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अब रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे जिले के बाजार
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अब रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे जिले के बाजार
बिजनौर। सोमवार से जिले में लॉक डाउन नए रूप में लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक-1 नाम दिया है। इसमें छूट बढ़ा दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। जिला प्रशासन ने पान, बीड़ी, सिगरेट, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने पर पाबंदी ही लगाई है।
सोमवार से बाजार खुलने में नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। शासन के नियम के अनुसार बाजार में दुकानें रात नौ बजे तक खुल सकेंगी। अब तक दुकानें शाम छह बजे तक ही खुल रही थीं। हालांकि दुकान सामान के आधार पर ही एक एक दिन छोड़कर बंद होंगी। प्रशासन ने लगभग सभी तरह की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बीड़ी, पान, सिगरेट की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर अभी बंद ही रहेंगे। गुटखे व तंबाकू के अन्य उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी गुटखा बेचता हुआ या खाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीडीओ केपी सिंह के अनुसार गुटखा खाकर थूकने को अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा सैलून व ब्यूटी पार्लर से संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है। इन पर रोक जारी रहेगी। वहीं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष मनोज कुच्छल का कहना है कि व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करेंगे। अब तक व्यापारियों ने प्रशासन को पूरा सहयोग दिया है और आगे भी शिकायत का मौका नहीं देंगे।
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बिजनौर। सोमवार से जिले में लॉक डाउन नए रूप में लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक-1 नाम दिया है। इसमें छूट बढ़ा दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। जिला प्रशासन ने पान, बीड़ी, सिगरेट, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने पर पाबंदी ही लगाई है।
सोमवार से बाजार खुलने में नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। शासन के नियम के अनुसार बाजार में दुकानें रात नौ बजे तक खुल सकेंगी। अब तक दुकानें शाम छह बजे तक ही खुल रही थीं। हालांकि दुकान सामान के आधार पर ही एक एक दिन छोड़कर बंद होंगी। प्रशासन ने लगभग सभी तरह की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बीड़ी, पान, सिगरेट की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर अभी बंद ही रहेंगे। गुटखे व तंबाकू के अन्य उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी गुटखा बेचता हुआ या खाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीडीओ केपी सिंह के अनुसार गुटखा खाकर थूकने को अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा सैलून व ब्यूटी पार्लर से संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है। इन पर रोक जारी रहेगी। वहीं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष मनोज कुच्छल का कहना है कि व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करेंगे। अब तक व्यापारियों ने प्रशासन को पूरा सहयोग दिया है और आगे भी शिकायत का मौका नहीं देंगे।
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