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अब फुटकर विक्रता 100 सीरप से ज्यादा का नहीं कर सकेंगे भंडारण

Tue, 23 Aug 2022 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 12:18 AM IST
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Now retailers will not be able to store more than 100 syrups
अब फुटकर विक्रेता 100 सीरप से ज्यादा का नहीं कर सकेंगे भंडारण
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बिजनौर। अब थोक विक्रेता कफ सिरप की 1000 और फुटकर विक्रेता कफ सिरप की 100 से ज्यादा बोतल नहीं रख सकेंगे। अगर इससे ज्यादा सिरप व दवाई मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश नशे के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल तो देखते हुए औषधि विभाग ने जारी किए हैं और इसका उल्लंघन होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है।

औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया कि कफ सीरफ और नारकोटिक्स की दवाओं का नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिसके चलते इस कालाबाजारी को रोकने के लिए दवाइयों की मात्रा सीमित कर दी है। फुटकर विक्रेता एक दिन में एक व्यक्ति को केवल कफ सीरप की एक बोतल दे सकता है। इसके अलावा नारकोटिक्स एक्ट के दायरे में आने वाली दवाओं की भी सीमा तय की गई है।
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