फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Negligent officer to face action in DM residence attachment case

Bijnor News: डीएम आवास कुर्क केस में लापरवाह अधिकारी पर गिरेगी गाज

Mon, 22 Dec 2025 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Dec 2025 12:15 AM IST
विज्ञापन
Negligent officer to face action in DM residence attachment case
बिजनौर। अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देने पर मुरादाबाद की लारा कोर्ट ने बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर के सरकारी आवास को कुर्क करने का आदेश दिया है। जिस पर डीएम ने भी अपने स्तर से जांच बैठा दी है कि आखिर मुआवजा भुगतान के लिए शासन को डिमांड भेजने में किसकी लापरवाही रही। जांच के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

डीएम ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल (लारा) मुरादाबाद के न्यायाधीश जैग़म उद्दीन ने उमेश बनाम सरकार केस में शुक्रवार को आदेश पारित किया गया है। सिंचाई विभाग की ओर से याचिकाकर्ता को 25 लाख 23 हजार रुपए का मुआवजा भुगतान नहीं करने पर डीएम आवास की कुर्की का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि अग्रिम तारीख से पहले शासन से धनराशि सिंचाई विभाग को जारी कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे याचिकाकर्ता को भुगतान किया जा सके। साथ ही जांच भी बैठा दी है। जांच में यह पता किया जाएगा कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के कारण यह धनराशि मांग शासन को भेजने में देरी हुई। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
विज्ञापन

बता दें कि जमीन के मुआवजे के मामले में बिजनौर डीएम की ओर से कोर्ट में भी कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। इस मामले में 13 मार्च 2020 को मुआवजा देने का आदेश हुआ था। लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद जिला प्रशासन ने मुआवजे की राशि नहीं दी। उधर निष्पादन वाद पिछले चार सालों से विचाराधीन है। कोर्ट ने नौ जनवरी को डीएम बिजनौर तलब भी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed