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सास-ससुर की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 29 Oct 2020 11:59 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2020 11:59 PM IST
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Mother-in-law's bail petition revoked
सास-ससुर की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने पुत्रवधू को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी सास-ससुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार नगीना थाना के मोहल्ला शाहजमीर निवासी शीला देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री पिंकी की शादी 18 साल पहले कस्बा स्योहारा के मोहल्ला बसंतगढ़ निवासी यशपाल से हुई थी। पिंकी के पति की करीब ढाई साल पहले मौत हो गई थी। उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। पिंकी की सास प्रकाशो और ससुर चंद्रपाल आए दिन उसे आत्महत्या के लिए उकसाते थे। तानों से तंग होकर पिंकी ने नौ अक्तूबर को आत्महत्या कर ली थी। जिला जज ने सास और ससुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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