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Bijnor News: किशोरी से छेड़खानी, 15 दिन में अभियुक्त को चार साल की सजा
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बिजनौर। बिजनौर पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत किशोरी से छेड़खानी के मामले में महज 15 दिन के भीतर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। नजीबाबाद पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला 16 जुलाई 2026 का है, जब एक महिला ने थाना नजीबाबाद में तहरीर देकर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान ग्राम किशनपुर आंवला निवासी दानिश पुत्र मुन्ने का नाम प्रकाश में आया, जिसे 18 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने शीघ्र आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने आरोपी दानिश को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला 16 जुलाई 2026 का है, जब एक महिला ने थाना नजीबाबाद में तहरीर देकर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान ग्राम किशनपुर आंवला निवासी दानिश पुत्र मुन्ने का नाम प्रकाश में आया, जिसे 18 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने शीघ्र आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने आरोपी दानिश को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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