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Bijnor News: मनोज नेवला को उम्रकैद की सजा
Sun, 30 Mar 2025 12:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Sun, 30 Mar 2025 12:20 AM IST
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बिजनौर। अपर जिला जज नगीना अनुपम सिंह ने धामपुर के अफजाल की गोली मारकर हत्या कर कैस से भरा बैग लूटने में मनोज उर्फ नेवला को दोषी पाकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी मनोज उर्फ नेवला पर एक लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी ने बताया कि धामपुर के पहाड़ी दरवाजा नई सराय निवासी इकबाल पुत्र शौकत अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि एक जून 2018 की सुबह को उसका 35 वर्षीय छोटा भाई अफजाल नहटौर स्थित एक कार्यालय के लिए अपनी बाइक से जा रहा था। जैसे ही उसका भाई अफजाल हर्रा गांव के पास पहुंचा तो तीन अज्ञात बाइक सवारों ने उसे गोली मारकर कैस से भरा बैग लूटकर भाग गए।
अफजल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज मामले की पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम अंगाखेड़ी मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह को हत्या में शामिल पाया। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि आरोपी मनोज नेवला के दो साथी मोहम्मद आरिफ उर्फ बकरी और ओमकार ने घटना से दो-तीन दिन पहले रेकी कर लूट की योजना बनाई थी।
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अफजल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज मामले की पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम अंगाखेड़ी मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह को हत्या में शामिल पाया। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि आरोपी मनोज नेवला के दो साथी मोहम्मद आरिफ उर्फ बकरी और ओमकार ने घटना से दो-तीन दिन पहले रेकी कर लूट की योजना बनाई थी।
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