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Bijnor News: पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 03 Feb 2026 12:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 12:02 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for murdering wife
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने अभियुक्त नेकपाल को पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया है। जिसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान ने बताया कि थाना नूरपुर में परमिल कुमार निवासी कोटनाथ थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी ने 25 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी बहन फ़तूमा देवी की शादी लगभग 15 साल पहले नेकपाल पुत्र रमजू निवासी कोटनाथ के साथ हुई थी। जिनमें पांच बच्चे हैं और जो कि वर्तमान में परिवार सहित कसबा नूरपुर के मोहल्ला हजरत नगर में रह रहे थे। आरोपी नेक पाल ने अपनी पत्नी फातिमा देवी की गला घोट कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस में आरोपी नेकपाल को अगले दिन यानी 26 फरवरी को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इस मामले में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत नूरपुर पुलिस और अभियोजन विभाग ने भी मजबूत तरीके से अदालत में पैरवी की। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए नेकपाल को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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