फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Life imprisonment to two for gang rape

Bijnor News: सामूहिक दुष्कर्म करने में दो को आजीवन कारावास

Mon, 19 Feb 2024 11:37 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Feb 2024 11:37 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to two for gang rape
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बिजनौर। बिजनौर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने अपहरण एवं गैंगरेप का दोषी पाते हुए सोकेंद्र एवं ब्रजपाल को आजीवन कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से 55000 पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत 3,00,000 रुपये की राशि पीड़िता को दिए जाने की संस्तुति की है।

शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना नहटौर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अगस्त 2022 की रात्रि 9:00 बजे उसकी 14 वर्षीय भतीजी घर से अचानक लापता हो गई। उसे तलाश किया गया तो वह गांव के दक्षिण दिशा में मिली। उसने बताया कि वह शौच करने गई थी। वहां मोटरसाइकिल से आए सोकेंद्र एवं उसके साथी ब्रजपाल ने उसका अपहरण कर लिया। दोनों उसे नहर की तरफ ले गए और दुष्कर्म किया। उल्लेखनीय है कि इस घटना के चार दिन बाद पीड़िता के पिता के भी हार्टअटैक से मौत हो गई थी। अदालत ने इस घटना में सोकेंद्र निवासी धर्मनगरी, बृजपाल निवासी चकगोवर्धन को अपहरण एवं गैंगरेप का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed