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Bijnor News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में चार दोषियों को आजीवन कारावास
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नूरपुर थाने क्षेत्र के गांव में 21 जून 2022 को अंजाम दी गई थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म में चार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1,13,000 रुपये अर्थदंड सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 1,05,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को तीन लाख रुपये दिए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार नूरपुर थाने क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज की कराई थी कि 21 जून 2022 को वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने बिजनौर गया था। घर पर उसका लड़का और 14 वर्षीय बेटी थी। शादाब निवासी आजमपुर उसके घर आया और उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भाग ले गया। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने पर बेटी को पुलिस ने बरामद किया।
बेटी ने बताया कि उसके साथ शादाब ने दुष्कर्म किया था। उसके साथियों सैफ अली, फरमान, शानू व कासिफ ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शादाब को लड़की के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फरमान, शानू, सैफ अली को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 78 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कासिफ के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने पर उसे बरी कर दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म में चार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1,13,000 रुपये अर्थदंड सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 1,05,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को तीन लाख रुपये दिए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार नूरपुर थाने क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज की कराई थी कि 21 जून 2022 को वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने बिजनौर गया था। घर पर उसका लड़का और 14 वर्षीय बेटी थी। शादाब निवासी आजमपुर उसके घर आया और उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भाग ले गया। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने पर बेटी को पुलिस ने बरामद किया।
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बेटी ने बताया कि उसके साथ शादाब ने दुष्कर्म किया था। उसके साथियों सैफ अली, फरमान, शानू व कासिफ ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शादाब को लड़की के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फरमान, शानू, सैफ अली को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 78 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कासिफ के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने पर उसे बरी कर दिया।
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