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Bijnor News: नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास

Wed, 07 Aug 2024 02:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 07 Aug 2024 02:36 AM IST
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Life imprisonment for raping a minor
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने नाबालिग दलित लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म में दोषी पाते हुए शिवकुमार उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा और 160000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से 120000 पीड़ित लड़की को दिए जाएंगे।
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थाना रेहड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी 10 वर्षीय पुत्री 26 अगस्त 2019 को रोज की भांति सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी, वह कक्षा तीन में पढ़ती है। वह रोज 1:30 बजे दोपहर तक घर आ जाती थी। जब वह नहीं घर नहीं लौटी तो साथ के बच्चों ने बताया कि एक आदमी उसे उठाकर ले गया है, तब उसे ढूंढ़ा गया तो वह जंगल में मिली।
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लड़की ने बताया कि जब वह स्कूल से निकली तो रास्ते में उसे एक आदमी ने घर जाने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। जोकि उसे जंगल में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। लड़की के कपड़े फट गए वह उसे छोड़कर भाग गया। इस मामले में थाना रेहड़ की पुलिस ने विवेचना के बाद शिव कुमार उर्फ सोनू निवासी ग्राम सादकपुर थाना रेहड़ को गिरफ्तार किया।
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उसके विरुद्ध नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय में चार्ज सीट दाखिल की। एडीजीसी के अनुसार कोर्ट ने इस मामले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए शिवकुमार उर्फ सोनू को 30 साल की सजा तथा एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
वहीं एससी एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार अर्थ दंड तथा 363 आईपीसी में तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थ दंड सजा सुनाई है।
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