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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ने जमीन की जांच की
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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ने जमीन की जांच की
शेरकोट। कचरा प्लांट निर्माण के मामले में रविवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर शकील खां ने मौका मुआयना किया और सम्पत्ति को कब्रिस्तान की बताकर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। इस मौके पर लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई है।
ग्राम शाहआलमपुर मीरा वर्तमान में पालिका के अंतर्गत एक मोहल्ला हो गया है। इसमें खाली पड़ी जमीन पर पालिका की ओर से कचरा प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण को रुकवाने की मांग के लेकर नागरिक दो सप्ताह से विरोध कर धरने पर बैठे हैं। नागरिकों का कहना है कि वे यहां किसी भी हालत में कचरा प्लांट का निर्माण नहीं होने देंगे। रविवार को सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर शकील खां ने मौका मुआयना कर सम्पत्ति की जांच की। आंदोलनकारियों और आसपास के लोगों से लिखित बयान दर्ज किए।
वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर शकील खां ने बताया कि अभिलेखों के आधार पर यह कब्रिस्तान की सम्पत्ति है, जो सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण इसमें नहीं किया जा सकता। वह वक्फ बोर्ड को इसकी रिपोर्ट देंगे। वक्फ बोर्ड निर्माण कार्य रोकने एवं ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने धरनारत लोगों के साथ वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान शेख इस्माईल, बब्बन राईन, शेख सरफराज, हबीब अहमद, शादाब, शाहिद, अफजाल अहमद, मो. दानिश, राशिद, नईम, कफील, मो नासिर आदि रहे।
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शेरकोट। कचरा प्लांट निर्माण के मामले में रविवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर शकील खां ने मौका मुआयना किया और सम्पत्ति को कब्रिस्तान की बताकर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। इस मौके पर लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई है।
ग्राम शाहआलमपुर मीरा वर्तमान में पालिका के अंतर्गत एक मोहल्ला हो गया है। इसमें खाली पड़ी जमीन पर पालिका की ओर से कचरा प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण को रुकवाने की मांग के लेकर नागरिक दो सप्ताह से विरोध कर धरने पर बैठे हैं। नागरिकों का कहना है कि वे यहां किसी भी हालत में कचरा प्लांट का निर्माण नहीं होने देंगे। रविवार को सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर शकील खां ने मौका मुआयना कर सम्पत्ति की जांच की। आंदोलनकारियों और आसपास के लोगों से लिखित बयान दर्ज किए।
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वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर शकील खां ने बताया कि अभिलेखों के आधार पर यह कब्रिस्तान की सम्पत्ति है, जो सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण इसमें नहीं किया जा सकता। वह वक्फ बोर्ड को इसकी रिपोर्ट देंगे। वक्फ बोर्ड निर्माण कार्य रोकने एवं ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने धरनारत लोगों के साथ वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान शेख इस्माईल, बब्बन राईन, शेख सरफराज, हबीब अहमद, शादाब, शाहिद, अफजाल अहमद, मो. दानिश, राशिद, नईम, कफील, मो नासिर आदि रहे।
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