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‘विवाद से विश्वास योजना’ की जानकारी दी

Thu, 05 Mar 2020 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Mar 2020 11:51 PM IST
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Informed the 'Dispute to Confidence Scheme'
नजीबाबाद में विवाद से विश्वास योजना की जानकारी देते अपर आयकर आयुक्त यदुवीर सिंह। - फोटो : NAZIBABAD
‘विवाद से विश्वास योजना’ की जानकारी दी
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नजीबाबाद। अपर आयकर आयुक्त यदुवीर सिंह ने व्यापारियों से केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाने की सलाह दी। उन्होंने कर संबंधी विवाद निस्तारण के लिए एक मुश्त कर का भुगतान कर ब्याज और जुर्माना से पूर्णत: छूट पाने को कहा।
आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को वालिया रेजीडेंसी में केेंद्र सरकार की आयकर संबंधी विवाद से विश्वास योजना जानकारी के लिए व्यापारियों की संगोष्ठी आयोजित की। अपर आयकर आयुक्त यदुवीर सिंह ने बताया कि कर संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास योजना लागू की है। उन्होंने करदाताओं से आयकर संबंधी विवाद निस्तारण के लिए एक मुश्त कर का भुगतान करने कर देय ब्याज और जुर्माना अदा करने से बचने की सलाह दी। अपर आयुक्त ने योजना 31 मार्च तक प्रभावी होने तथा निर्धारित तिथि के बाद 30 जून तक 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान कर के भी कर संबंधी विवाद का निस्तारण किए जाने की कारोबारियों को जानकारी दी।
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सहायक आयकर आयुक्त आबिद अली, आयकर अधिकारी विकास और आयकर अधिकारी देवी दयाल ने योजना के संबंध में व्यापारियों की कर संबंधी शंकाओं का समाधान किया। संगोष्ठी में सेवानिवृत्त सहायक आयकर आयुक्त प्रताप सिंह, आयकर निरीक्षक राजेश कुमार, जितेंद्र सिंह, कुलदीप राठौर, सीए रविंद्र अग्रवाल, डॉ. अतुल बहादुर सक्सेना, डॉ. दिलशाद, नरेश गुप्ता, कमलकांत वालिया, मुकुल माहेश्वरी, कृष्ण गोपाल, विनायक चतुर्वेदी, नकुल अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, डॉ. पवन आदि उपस्थित रहे।
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