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पत्नी की हत्या में पति की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 15 Sep 2022 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 11:54 PM IST
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Husband's bail plea canceled in wife's murder
पत्नी की हत्या में पति की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश एमपी सिंह ने पत्नी के हत्यारोपी पति सचिन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार रेहड़ निवासी पिंटू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन लक्ष्मी की शादी जून 2014 में थाना नूरपुर के गांव गोपालपुर निवासी सचिन से हुई थी। 26 अगस्त की रात को उसे सूचना मिली कि उसकी बहन की उसके पति सचिन द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर अपने परिवार के साथ वह वहां मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन मरी पड़ी है। गृह कलेश के कारण सचिन ने हत्या की। इस मामले में पुलिस ने सचिन के पास से हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल बरामद की थी। जिला जज ने पत्नी की हत्या को गंभीर अपराध मानते हुए सचिन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। संवाद
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