फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Husband's bail plea canceled in Radhika dowry murder case

राधिका दहेज हत्याकांड में पति की जमानत याचिका निरस्त

Tue, 12 Jan 2021 12:23 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jan 2021 12:23 AM IST
विज्ञापन
Husband's bail plea canceled in Radhika dowry murder case
राधिका दहेज हत्याकांड में पति की जमानत याचिका निरस्त
विज्ञापन

बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहुजा ने राधिका दहेज हत्याकांड में मृतका के पति मनोज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना चांदपुर के लक्ष्मीघर निवासी लाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी राधिका के प्रेम संबंध थाना कोतवाली शहर के गांव जलालपुर छोईया निवासी मनोज कुमार के साथ थी। काफी जद्दोजहद के बाद मनोज ने राधिका के साथ 23 सितंबर 2019 को शादी की थी। कुछ दिन तक राधिका के ससुरावालों ने उसे अपने घर पर रखा। बाद में पति मनोज, ससुर धर्मपाल व सास मुकेश ने राधिका से मारपीट कर और दहेज की मांग करने लगे। राधिका को बिजनौर में कमरा दिला दिया और वहां भी राधिका से मारपीट कर दहेज की मांग की जाती थी। राधिका ने कोर्ट में भरण पोषण के लिए मुकदमा दाखिल किया था। उसके बाद भी ससुराल वाले उस पर दहेज लाने का दबाव बनाते थे। चार जुलाई 2020 को राधिका का शव चूड़िया बेला रोड के पास मिली। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि दहेज की मांग को लेकर पति मनोज, ससुर धर्मपाल व सास मुकेश ने राधिका की हत्या की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed