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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Husband gets life imprisonment for wife's murder, mother-in-law and brother-in-law acquitted

Bijnor News: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास और देवर दोषमुक्त

Sun, 05 Jul 2026 01:11 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 01:11 AM IST
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Husband gets life imprisonment for wife's murder, mother-in-law and brother-in-law acquitted
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना मोहम्मद शारिक सिद्दीकी ने महिला की हत्या में पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि मृतका की सास और देवर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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एडीजीसी क्राइम क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि थाना अफजलगढ़ में तौफीक अहमद निवासी गांव आलियाबाद जिला मुरादाबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी बेटी रहनुमा की शादी करीब 14 महीने पहले अफजलगढ़ थाना के गांव जयनगर निवासी हिफजुर्रहमान के साथ की थी। शादी के तुरंत बाद से ही पति हिफजुर्रहमान, देवर सलमान, सास नसीमा, ननद और ननदोई दहेज के लिए ताना देने लगे और शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोपी डेढ़ लाख रुपए की मांग कर रहे थे जबकि पचास हजार रुपये अतिरिक्त दे दिए गए। इसके बाद एक लाख रुपये के लिए दबाव बनाया जाने लगा। आरोप लगाया कि सात जुलाई 2019 को आरोपियों ने रहनुमा की हत्या कर दी।
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विवेचना के दौरान मृतका की ननद और ननदोई की नामजदगी झूठी पाई गई। पुलिस ने विवेचना करने के बाद पति हिफजुर्रहमान, देवर सलमान और सास नसीमा के खिलाफ दहेज हत्या की धारा में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। 14 अक्तूबर 2019 को अदालत में संज्ञान लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि अभियुक्त ने पत्नी को जबरन जहर पिलाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी हिफजुर्रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने मृतका की सास नसीमा और देवर सलमान दोषमुक्त कर दिया।
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