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गृह और जलकर वसूली को अवैध करार दिया
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Thu, 15 Sep 2016 12:37 AM IST
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धामपुर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए गृह और जलकर की वसूली को अवैध करार दिया है। अदालत के फैसले पर नागरिकों ने खुशी जताई है। उधर, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ उच्च खंडपीठ में वाद दायर किया जाएगा। नगर के आदर्श अग्रवाल, विनोद शर्मा , चंदूलाल, अजय गुप्ता, धर्मेंद्र चौहान, प्रदीप गुप्ता व संजीव चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले से जनता को काफी राहत मिलेगी। गृह और जलकर के भार से आम जनता काफी परेशान थी। पालिका वसूली के नाम पर लोगों को परेशान करती थी। इन लोगों ने बताया कि इस मामले में नागरिकों ने 23 सितंबर को खुली चौपाल का आयोजन करने का निर्णय लिया है।
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