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जनहितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं ः हाफिज
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Tue, 01 Nov 2016 12:52 AM IST
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नजीबाबाद में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून जनहितों की सुरक्षा के लिए है। जनहितों की अनदेखी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ इसका दुरुपयोग करने वाले लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे।
नजीबाबाद पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने लोनिवि निरीक्षण भवन में मीडिया से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आम आदमी को आरटीआई से लाभ मिला है। अब अधिकारी सचेत और खौफजदा है। आम आदमी के कार्य अब तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकारियों को अपने कार्यालय के बाहर नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर सार्वजनिक करने और सूचना का अधिकार में अपील करने वाले व्यक्ति को तीस दिन के भीतर सूचना देने के लिए कहा गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार का दुरुपयोग करने वालों पर भी पैनी नजर है। जिला बिजनौर में ऐसे दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही जनसूचना अधिकार की अवहेलना करने वालों पर 25 हजार रुपये आर्थिक दंड वसूला जा रहा है। राज्य सूचना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश में 45 हजार सूचनाएं लंबित होने की जानकारी देते हुए स्थिति पर चिंता व्यक्त की।
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नजीबाबाद पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने लोनिवि निरीक्षण भवन में मीडिया से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आम आदमी को आरटीआई से लाभ मिला है। अब अधिकारी सचेत और खौफजदा है। आम आदमी के कार्य अब तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकारियों को अपने कार्यालय के बाहर नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर सार्वजनिक करने और सूचना का अधिकार में अपील करने वाले व्यक्ति को तीस दिन के भीतर सूचना देने के लिए कहा गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार का दुरुपयोग करने वालों पर भी पैनी नजर है। जिला बिजनौर में ऐसे दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही जनसूचना अधिकार की अवहेलना करने वालों पर 25 हजार रुपये आर्थिक दंड वसूला जा रहा है। राज्य सूचना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश में 45 हजार सूचनाएं लंबित होने की जानकारी देते हुए स्थिति पर चिंता व्यक्त की।
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