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एनआईए के डीएसपी की पत्नी सहित हत्या के मामले में गैंगस्टर मुनीर और रैय्यान दोषी करार
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तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट में मुनीर की पेशी के दौरान तैनात पुलिस।
- फोटो : BIJNOR
एनआईए के डीएसपी की पत्नी सहित हत्या के मामले में गैंगस्टर मुनीर और रैय्यान दोषी करार
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या में गैंगस्टर मुनीर और उसके साथी रैय्यान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपी तंजीन, जैनी और रिजवान को दोष सिद्ध नहीं होने बरी कर दिया है। मुनीर और रैय्यान की सजा पर आज (शनिवार) को सुनवाई होगी।
कोर्ट के फैसले को लेकर सुबह से ही जजी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। दो अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना खातून की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी भांजी के निकाह में भात की रस्म शामिल होकर अपने गांव सहसपुर लौट रहे थे। पुलिस ने मुनीर, रैय्यान के साथ तंजीन, जैनी और रिजवान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें तंजीन, जैनी और रिजवान पर घटना के षड़यंत्र में शामिल होने का आरोप था। छह साल, एक महीना 18 दिन बाद कोर्ट का फैसला आया है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत, आनंद जंघाला व अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी के अनुसार इस मामले में तंजील के भाई रागिब मसूद, बेटी जिमनिश और हसीब अहमद सहित 19 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुनीर और रैय्यान को दोहरे हत्याकांड का दोषी माना है।
यह था घटनाक्रम
दो अप्रैल 2016 को डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपनी पत्नी फरजाना खातून और बेटी जिमनिश(16), बेटे शाहबाज (12)के संग वैगनआर गाड़ी से स्योहारा आए थे। भांजी की शादी की रस्मों में भाग लेने के बाद रात में लगभग साढ़े बारह बजे वह परिवार के साथ अपने गांव सहसपुर के लिए चल दिए। उनके पीछे अपनी गाड़ी से तंजील के भाई रागिब मसूद आ रहे थे। सहसपुर में ताल कटोरा तालाब के पास निर्माणाधीन पुलिया के पास बाइक पर आए दो बदमाशों ने तंजील अहमद और उनकी पत्नी पर गोलियां चला दीं। तंजील और फरजाना को मुरादाबाद के एक हास्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तंजील को मृत घोषित कर दिया और फरजाना को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल रेफर कर कर दिया था, जहां 13 अप्रैल को उन्होंने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या में गैंगस्टर मुनीर और उसके साथी रैय्यान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपी तंजीन, जैनी और रिजवान को दोष सिद्ध नहीं होने बरी कर दिया है। मुनीर और रैय्यान की सजा पर आज (शनिवार) को सुनवाई होगी।
कोर्ट के फैसले को लेकर सुबह से ही जजी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। दो अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना खातून की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी भांजी के निकाह में भात की रस्म शामिल होकर अपने गांव सहसपुर लौट रहे थे। पुलिस ने मुनीर, रैय्यान के साथ तंजीन, जैनी और रिजवान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें तंजीन, जैनी और रिजवान पर घटना के षड़यंत्र में शामिल होने का आरोप था। छह साल, एक महीना 18 दिन बाद कोर्ट का फैसला आया है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत, आनंद जंघाला व अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी के अनुसार इस मामले में तंजील के भाई रागिब मसूद, बेटी जिमनिश और हसीब अहमद सहित 19 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुनीर और रैय्यान को दोहरे हत्याकांड का दोषी माना है।
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यह था घटनाक्रम
दो अप्रैल 2016 को डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपनी पत्नी फरजाना खातून और बेटी जिमनिश(16), बेटे शाहबाज (12)के संग वैगनआर गाड़ी से स्योहारा आए थे। भांजी की शादी की रस्मों में भाग लेने के बाद रात में लगभग साढ़े बारह बजे वह परिवार के साथ अपने गांव सहसपुर के लिए चल दिए। उनके पीछे अपनी गाड़ी से तंजील के भाई रागिब मसूद आ रहे थे। सहसपुर में ताल कटोरा तालाब के पास निर्माणाधीन पुलिया के पास बाइक पर आए दो बदमाशों ने तंजील अहमद और उनकी पत्नी पर गोलियां चला दीं। तंजील और फरजाना को मुरादाबाद के एक हास्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तंजील को मृत घोषित कर दिया और फरजाना को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल रेफर कर कर दिया था, जहां 13 अप्रैल को उन्होंने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
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