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गैंगस्टर एक्ट में फुरकान को सात वर्ष की सजा

Thu, 26 May 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 May 2022 12:03 AM IST
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Furkan sentenced to seven years in gangster act
गैंगस्टर एक्ट में फुरकान को सात वर्ष की सजा
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बिजनौर। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए राजा उर्फ फुरकान को सात वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार नजीबाबाद के प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि थाना नजीबाबाद के हर्षबाड़ा निवासी सद्दाम ने अपने ही गांव के राजा उर्फ फुरकान व नसीम के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। यह गिरोह नजीबाबाद थाना व आसपास के क्षेत्र में लूट, पुलिस मुठभेड़ जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता है। इस गैंग का जनता में आतंक व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इस मामले में राजा उर्फ फुरकान द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने के बाद उसे सात वर्ष की सजा सुनाई गई है।
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