{"_id":"6318e0680d49005c5a244d70","slug":"fine-will-be-imposed-for-not-wearing-uniform-after-ten-bijnor-news-mrt604304383","type":"story","status":"publish","title_hn":"दस के बाद वर्दी नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दस के बाद वर्दी नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना
विज्ञापन
दस के बाद वर्दी नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना
बिजनौर। रोडवेज चालक और परिचालक वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। इसके लिए उनके खातों में परिवहन निगम की ओर से 1800 रुपये भेज दिए गए हैं। जिसके चलते चालकों और परिचालकों को 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद वर्दी में ड्यूटी न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
परिवहन मुख्यालय की ओर से संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए वर्दी में ड्यूटी करना अनिवार्य कर दिया दिया। बिजनौर डिपो की ओर से 140 चालक और 159 परिचालकों की सूची मुख्यालय भेजी गई थी। जिनमें नियमित और संविदा दोनों शामिल हैं। जिसके बाद परिवहन मुख्यालय की ओर से सभी के खातों में वर्दी के लिए 1800 रुपये भेज दिए गए हैं। अब 10 सितंबर के बाद वर्दी में ड्यूटी करना अनिवार्य है। इसके बाद वर्दी में ड्यूटी न करने पर जुर्माना लगेगा। मुख्यालय की ओर से दो वर्ष के लिए दो वर्दी सिलवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब चालक खाकी वर्दी और परिचालक ग्रे वर्दी में ड्यूटी करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तय करेंगे कि चालक और परिचालक वर्दी में ही ड्यूटी करें।
वर्दी पहनकर ड्यूटी न करने वाले रोडवेज चालक और परिचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार बिना वर्दी के पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार बिना वर्दी पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। तीसरी पर बिना वर्दी ड्यूटी करते हुए पकड़े जाने पर 150 रुपये का जुर्माना चालक और परिचालक पर लगेगा। इसके बाद बिना वर्दी पकड़े जाने पर हर बार 100-100 रुपये जुर्माना बढ़ाया जाएगा।
विज्ञापन
रोडवेज के सभी चालकों और परिचालकों को 10 सितंबर के बाद वर्दी में ड्यूटी करने के निर्देश दे दिए हैं। अगर इसके बाद कोई चालक या परिचालक बिना वर्दी ड्यूटी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा - धीरज सिंह पंवार, एआरएम
विज्ञापन
बिजनौर। रोडवेज चालक और परिचालक वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। इसके लिए उनके खातों में परिवहन निगम की ओर से 1800 रुपये भेज दिए गए हैं। जिसके चलते चालकों और परिचालकों को 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद वर्दी में ड्यूटी न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
परिवहन मुख्यालय की ओर से संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए वर्दी में ड्यूटी करना अनिवार्य कर दिया दिया। बिजनौर डिपो की ओर से 140 चालक और 159 परिचालकों की सूची मुख्यालय भेजी गई थी। जिनमें नियमित और संविदा दोनों शामिल हैं। जिसके बाद परिवहन मुख्यालय की ओर से सभी के खातों में वर्दी के लिए 1800 रुपये भेज दिए गए हैं। अब 10 सितंबर के बाद वर्दी में ड्यूटी करना अनिवार्य है। इसके बाद वर्दी में ड्यूटी न करने पर जुर्माना लगेगा। मुख्यालय की ओर से दो वर्ष के लिए दो वर्दी सिलवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब चालक खाकी वर्दी और परिचालक ग्रे वर्दी में ड्यूटी करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तय करेंगे कि चालक और परिचालक वर्दी में ही ड्यूटी करें।
विज्ञापन
वर्दी पहनकर ड्यूटी न करने वाले रोडवेज चालक और परिचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार बिना वर्दी के पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार बिना वर्दी पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। तीसरी पर बिना वर्दी ड्यूटी करते हुए पकड़े जाने पर 150 रुपये का जुर्माना चालक और परिचालक पर लगेगा। इसके बाद बिना वर्दी पकड़े जाने पर हर बार 100-100 रुपये जुर्माना बढ़ाया जाएगा।
विज्ञापन
रोडवेज के सभी चालकों और परिचालकों को 10 सितंबर के बाद वर्दी में ड्यूटी करने के निर्देश दे दिए हैं। अगर इसके बाद कोई चालक या परिचालक बिना वर्दी ड्यूटी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा - धीरज सिंह पंवार, एआरएम