फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Fine of three lakhs imposed for substandard food items

Bijnor News: खाद्य पदार्थ अधोमानक मिलने पर लगाया तीन लाख का जुर्माना

Fri, 02 Jun 2023 11:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Fri, 02 Jun 2023 11:51 PM IST
विज्ञापन
Fine of three lakhs imposed for substandard food items
- जनवरी से अप्रैल तक सात नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में खाद्य विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं। जिनमें से सात खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक पाए जाने पर एडीएम कोर्ट ने तीन लाख 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


अभिहित अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने की जांच रिपोर्ट समय-समय पर आती रहती है। जनवरी से अप्रैल तक सात नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई। जिन पर सुनाई करते हुए मई माह में एडीएम कोर्ट ने तीन लाख 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राजीव कुमार निवासी सहसपुर पर अधोमानक मावे के लिए 20 हजार, अरविंद कुमार निवासी बादशाहपुर पर अधोमानक सरसों के तेल के लिए एक लाख 12 हजार, समीर खान निवासी सुआवाला पर अधोमानक सरसों के तेल के लिए 80 हजार, रोहित निवासी कोटद्वार पर अधोमानक छेना के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

इसके अलावा वाजिद निवासी कमरुद्दीनगर पर अधोमानक दूध के लिए 35 हजार, आरिफ निवासी भागूवाला पर अधोमानक दूध के लिए 20 हजार, रईस निवासी नगीना पर अधोमानक दूध के लिए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed