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Bijnor News: खाद्य पदार्थ अधोमानक मिलने पर लगाया तीन लाख का जुर्माना
Fri, 02 Jun 2023 11:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 02 Jun 2023 11:51 PM IST
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- जनवरी से अप्रैल तक सात नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में खाद्य विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं। जिनमें से सात खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक पाए जाने पर एडीएम कोर्ट ने तीन लाख 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिहित अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने की जांच रिपोर्ट समय-समय पर आती रहती है। जनवरी से अप्रैल तक सात नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई। जिन पर सुनाई करते हुए मई माह में एडीएम कोर्ट ने तीन लाख 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राजीव कुमार निवासी सहसपुर पर अधोमानक मावे के लिए 20 हजार, अरविंद कुमार निवासी बादशाहपुर पर अधोमानक सरसों के तेल के लिए एक लाख 12 हजार, समीर खान निवासी सुआवाला पर अधोमानक सरसों के तेल के लिए 80 हजार, रोहित निवासी कोटद्वार पर अधोमानक छेना के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा वाजिद निवासी कमरुद्दीनगर पर अधोमानक दूध के लिए 35 हजार, आरिफ निवासी भागूवाला पर अधोमानक दूध के लिए 20 हजार, रईस निवासी नगीना पर अधोमानक दूध के लिए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में खाद्य विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं। जिनमें से सात खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक पाए जाने पर एडीएम कोर्ट ने तीन लाख 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिहित अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने की जांच रिपोर्ट समय-समय पर आती रहती है। जनवरी से अप्रैल तक सात नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई। जिन पर सुनाई करते हुए मई माह में एडीएम कोर्ट ने तीन लाख 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राजीव कुमार निवासी सहसपुर पर अधोमानक मावे के लिए 20 हजार, अरविंद कुमार निवासी बादशाहपुर पर अधोमानक सरसों के तेल के लिए एक लाख 12 हजार, समीर खान निवासी सुआवाला पर अधोमानक सरसों के तेल के लिए 80 हजार, रोहित निवासी कोटद्वार पर अधोमानक छेना के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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इसके अलावा वाजिद निवासी कमरुद्दीनगर पर अधोमानक दूध के लिए 35 हजार, आरिफ निवासी भागूवाला पर अधोमानक दूध के लिए 20 हजार, रईस निवासी नगीना पर अधोमानक दूध के लिए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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