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Bijnor News: गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र को सात वर्ष के कारावास की सजा

Wed, 25 Mar 2026 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 11:42 PM IST
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Father and son sentenced to seven years' imprisonment for culpable homicide
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने अमर सिंह की गैर इरादतन हत्या मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्यारोपी पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए चतर सिंह एवं उसके पुत्र अनमोल सिंह को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार मनजीत सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 नवंबर 2019 को चतर सिंह, अनमोल सिंह और अंकित सिंह ने अमर सिंह से झगड़ा किया। उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते अमर सिंह को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद मनजीत सिंह अपने पिता अमर सिंह को लेकर कार्रवाई के लिए थाने जा रहे थे। तभी थाने के पास आरोपियों ने दोबारा अमर सिंह के साथ मारपीट की। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिए गए। पुलिस ने चतर सिंह, अनमोल सिंह और अंकित सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। अंकित सिंह नाबालिग है, जिसके चलते मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया है।
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