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नशे में बहका स्टेयरिंग तो मंजिल होगी हवालात

Sat, 05 Mar 2022 11:05 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Mar 2022 11:05 PM IST
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Drunk steering, then the destination will be lockup
नशे में बहका स्टेयरिंग तो मंजिल होगी हवालात
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बिजनौर। अब रोडवेज बस चालकों ने नशे में बस चलाई तो मंजिल सीधे हवालात होगी। जी हां रोडवेज विभाग नशे में बस चलाने वाले चालकों पर सख्ती की तैयारी कर रहा है। अब ब्रेथएनलाइजर के माध्यम से परिवहन के चालक और परिचालकों का श्वांस परीक्षण होगा। परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ की ओर से सभी डिपो को निर्देश दिए गए हैं। यदि इस जांच में अल्कोहल पीने की पुष्टि होती है तो चालक व परिचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
नशे की हालत में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए परिवहन मुख्यालय लखनऊ की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें रोडवेज चालकों और परिचालकों का ब्रेथएनलाइजर के माध्यम से श्वांस परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही ड्यूटी स्लिप दी जाएगी। प्रथम अपराध के लिए छह महीने का कारावास या दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अगर पहले जैसा अपराध तीन साल के अंदर किया जाएगा तो दो साल का कारावास या तीन हजार रुपये या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अनुबंधित बसों के चालकों की श्वांस जांच डिपो पर बस लगने पर की जाएगी। इसके साथ ही मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों पर ठहराव के बाद निकलने वाली बसों को प्रवर्तन दल द्वारा सुरक्षित स्थान पर रोककर चालकों की श्वांस जांच की जाएगी।
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रूट पर बस ले जाने से पहले होगी जांच
कार्यशाला या बस स्टेशन पर श्वांस जांच में अल्कोहल पॉजिटिव होने पर चालक को ड्यूटी से रोकते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही फोरमैन, स्टेशन इंचार्ज, टाइमकीपर डिपो और कार्यशाला पर चालकों की ब्रेथएनलाइजर के माध्यम से जांच करेंगे। यह जांच रूट पर बस ले जाने से पहले और आने के बाद की जाएगी।
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वर्जन...
फोरमैन, स्टेशन इंचार्ज, टाइमकीपर को इसके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। जिसके चलते किसी भी चालक और परिचालक के अल्कोहल पॉजिटिव होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
- ललित त्रिवेदी, एआरएम
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