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जिला बार एसोसिएशन का 23 दिसंबर को होगा मतदान

Wed, 18 Nov 2020 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2020 11:57 PM IST
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District Bar Association will vote on 23 December
बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मतदान 23 दिसंबर को होगा। मतदान में करीब 1300 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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मुख्य चुनाव अधिकारी मदनलाल अरोड़ा के अनुसार इस बार चुनाव में वही अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनके पास उत्तर प्रदेश बार कौंसिल द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) नंबर होगा। उन अधिवक्ताओं को जिन्होंने बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की जाने वाली अधिवक्ता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें भी मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। दो दिसंबर तक जिला बार एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क जमा किया जा सकेगा और नए सदस्यों भी बनाये जाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए सदस्यता शुल्क की आधी धनराशि 280 रुपये अधिवक्ताओं से ली जाएगी। नए सदस्यों को 540 रुपये देने होंगे। जजी परिसर में चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद परिणाम घोषित होने पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा अल्पाहार अथवा भोजन के पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों का नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
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अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी राधेश्याम चिकारा और महेंद्र सिंह के अनुसार चार दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सात दिसंबर तक मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेंगी। नौ दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दस दिसंबर को सुबह दस से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11 दिसंबर को दोपहर दो बजे तक नाम वापसी होगी। इसी दिन दोपहर दो से तीन बजे के बीच नामांकन पत्रों पर आपत्ति की जा सकेेगी। 14 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक मतदाता अपने वैध मताधिकार को प्रयोग कर सकेंगे।
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अध्यक्ष पद के लिए पंजीकरण से नामांकरण की तिथि तक 25 वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु 20 साल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए दस साल, महासचिव पद हेतु 15 साल, संयुक्त सचिव पद हेतु पांच वर्ष, गवर्निंग सदस्य वरिष्ठ के छह पद हेतु 15 साल और गवर्निंग सदस्य कनिष्ठ के छह पद के लिए पांच वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए।
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