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बड़े भाई ने ही किया था कत्ल

Sun, 19 Jun 2016 01:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
ब्यूरो/अमर उजाला Updated Sun, 19 Jun 2016 01:03 AM IST
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स्योहारा में पत्नी से अवैध संबंध  के चलते बड़े भाई ने पत्नी और सालों के साथ मिलकर छोटे भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई और उसकी पत्नी को दबोचकर हत्या का सारा राज उगलवा लिया है। 
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सीओ धामपुर अशोक कुमार यादव ने बताया कि 12 जून को सुबह ईदगाह के पास गन्ने के खेत में एक शव मिला था। इसकी शिनाख्त थाना नूरपुर के हंसुपुरा निवासी 30 साल के  सुरेंद्र के रूप में हुई थी। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई सुनील व उसकी पत्नी सोनी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो सुनील ने बताया कि उसकी शादी दस वर्ष पहले गांव विरामपुर निवासी सोनी से हुई थी। छोटे भाई सुरेंद्र की शादी गांव मिश्रीबेगमपुर थाना कांठ निवासी कुंतादेवी के साथ हुई थी। सुनील की शादी के दो वर्ष बाद से ही छोटे भाई सुरेंद्र के सुनील की पत्नी सोनी के साथ अवैध संबंध हो गए। एक सप्ताह पूर्व सुनील ने अपनी पत्नी सोनी और छोटे भाई सुरेंद्र को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। सुनील ने अपने परिजनों को इस संबंध में बताया तो उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बाद में सोनी ने बच्चों के साथ अपने को जलाकर मार देने की धमकी के बाद अवैध संबंध की बात कबूल  कर ली। सुनील, उसकी पत्नी सोनी और साले रोहित ने मिलकर सुरेंद्र के कत्ल की योजना बनाई। रोहित सोनी को विरामपुर ले गया। सोनी ने 11 जून को फोन करके सुरेंद्र को बुला लिया। वहां साले रोहित व सोनू, सुनील ने सुरेंद्र के साथ पहले शराब पी। सुरेंद्र को रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और  शव को ईदगाह के पास खेत में डाल दिया। 
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महिला को अगवा करने की कोशिश
बिजनौर में शील कुंज निवासी मुकुल कुमार गौतम की पत्नी मुद्रिका गौतम के मुताबिक उसका अपने पति मुकुल से मुकदमेबाजी चल रही है। मुकुल का मामा भी मुकदमे में आरोपी है। मुकुल से रिश्तेदारों ने फैसला कराया था। मुकुल वायदा करके  फैसले से पीछे हट गया। मुद्रिका ने अपने मुकदमे की पैरवी शुरू कर दी।  शुक्रवार रात करीब आठ बजे वह अपनी बहन आकांक्षा के साथ मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर अपने घर जा रही थी। वर्धमान कालेज के पास कार में सवार गंज निवासी देवेंद्र शर्मा, उसके भाई अजय शर्मा और पुत्र अंकित शर्मा ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की। छेड़छाड़ करके कार में डालकर उसका अपहरण करने की कोशिश की। बहन आंकाक्षा, राजदीप और अनिल ने उसे आरोपियों से बचाया। आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। 
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रोहताश के मर्डर में दो को उम्रकैद
बिजनौर में अपर जिला जज नगीना लालचंद गुप्ता ने रोहताश हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए  उम्रकैद की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह के अनुसार नगीना थाने की गांव समसपुर सद्दो निवासी धर्मी पत्नी रोहताश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति रोहताश और पुत्र बाबू का गांव के ही मूला, फूस्सन आदि से कूड़ी डालने को लेकर आपस में विवाद था। 30 सितंबर 2011 की रात करीब साढ़े दस बजे मूला, फूस्सन, जितेंद्र, जोगी, रामनाथ और मगन उनके घेर में घुस आए तथा उसके पति रोहताश एवं बेटे बाबू पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में रोहताश की मौत हो गई। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान आरोपी रामनाथ और मगन की भी मौत हो गई। कोर्ट ने रोहताश की हत्या के मामले में मूला और जोगेंद्र को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बाबू पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मूला, जोगेंद्र, फूस्सन व जोगी चारों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
 
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