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दुष्कर्मी को दस साल की सजा
Updated Thu, 15 Dec 2016 11:52 PM IST
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बिजनौर में एडीजे मुमताज अली ने रिश्ते की बहन चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना किरतपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी बहन की शोकसभा में 11 दिसंबर 2015 को गया था। वहां से उसकी चार वर्षीय बच्ची को रिश्ते का भाई 19 वर्षीय नवाब अंगूर खिलाने के बहाने बाग में ले गया था। आरोप है कि वहीं पर उसने मासूम से दुष्कर्म किया था। इससे बच्ची की हालत खराब हो गई थी। बाद में वह मासूम को घर पर यह कहकर छोड़ गया कि वह पेड़ से गिर गई है। इस घटना की रिपोर्ट मासूम के पिता की ओर से दर्ज कराई गई थी। शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी और सलीम अख्तर के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें मिली थीं। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए नवाब को सजा सुनाई।
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थाना किरतपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी बहन की शोकसभा में 11 दिसंबर 2015 को गया था। वहां से उसकी चार वर्षीय बच्ची को रिश्ते का भाई 19 वर्षीय नवाब अंगूर खिलाने के बहाने बाग में ले गया था। आरोप है कि वहीं पर उसने मासूम से दुष्कर्म किया था। इससे बच्ची की हालत खराब हो गई थी। बाद में वह मासूम को घर पर यह कहकर छोड़ गया कि वह पेड़ से गिर गई है। इस घटना की रिपोर्ट मासूम के पिता की ओर से दर्ज कराई गई थी। शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी और सलीम अख्तर के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें मिली थीं। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए नवाब को सजा सुनाई।
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