फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Life imprisonment for the murder of mother, son

मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद

Sat, 07 Jan 2017 12:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Sat, 07 Jan 2017 12:22 AM IST
विज्ञापन
बिजनौर में शराब के लिए पैसे देने से इंकार पर मां की डंडो से पीटकर हत्या करने के आरोपी बेटे को एडीजे धर्मराज मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना हीमपुर के ग्राम सिसौना निवासी सुदेश त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अगस्त 2012 की शाम साढ़े पांच बजे उसका लड़का मोनू उर्फ सलभ त्यागी अपनी मां बाला देवी से शराब के लिए रुपये मांग रहा था। मां ने इससे इनकार कर दिया तो मोनू ने मां को डंडो से पीट पीटकर मार डाला। शोर मचने पर घटना स्थल पर पहुंचे उसके भाई नरेश त्यागी और लड़की आस्था उर्फ प्राची ने बाला देवी को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीछा करने पर भी हाथ नहीं आया। 
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के अनुसार बाला देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां के शरीर पर दस चोटों मिली थीं और पसलियां भी टूटी हुई थी। बाद में मोनू को पकड़ने के साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किया गया डंडा भी पुलिस ने बरामद किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed