{"_id":"586fe74a4f1c1b945d15adaa","slug":"life-imprisonment-for-the-murder-of-mother-son","type":"story","status":"publish","title_hn":"मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sat, 07 Jan 2017 12:22 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिजनौर में शराब के लिए पैसे देने से इंकार पर मां की डंडो से पीटकर हत्या करने के आरोपी बेटे को एडीजे धर्मराज मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना हीमपुर के ग्राम सिसौना निवासी सुदेश त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अगस्त 2012 की शाम साढ़े पांच बजे उसका लड़का मोनू उर्फ सलभ त्यागी अपनी मां बाला देवी से शराब के लिए रुपये मांग रहा था। मां ने इससे इनकार कर दिया तो मोनू ने मां को डंडो से पीट पीटकर मार डाला। शोर मचने पर घटना स्थल पर पहुंचे उसके भाई नरेश त्यागी और लड़की आस्था उर्फ प्राची ने बाला देवी को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीछा करने पर भी हाथ नहीं आया।
शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के अनुसार बाला देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां के शरीर पर दस चोटों मिली थीं और पसलियां भी टूटी हुई थी। बाद में मोनू को पकड़ने के साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किया गया डंडा भी पुलिस ने बरामद किया था।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के अनुसार बाला देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां के शरीर पर दस चोटों मिली थीं और पसलियां भी टूटी हुई थी। बाद में मोनू को पकड़ने के साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किया गया डंडा भी पुलिस ने बरामद किया था।
विज्ञापन