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छेड़छाड़ के आरोपी को सजा
अमर उजाला/ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2016 12:38 AM IST
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बिजनौर में एडीजे संदीप जैन ने दलित लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक नरेंद्र को एक वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना चांदपुर के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती जंगल में चार सितंबर 2013 को लकड़ी लेने गई थी। वहां उसके साथ गांव थुरैला निवासी नरेंद्र ने छेड़छाड़ व मारपीट की थी। इस प्रकरण की सुनवाई अदालत में शुरू की गई। इस मामले में अदालत ने आरोपी युवक को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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थाना चांदपुर के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती जंगल में चार सितंबर 2013 को लकड़ी लेने गई थी। वहां उसके साथ गांव थुरैला निवासी नरेंद्र ने छेड़छाड़ व मारपीट की थी। इस प्रकरण की सुनवाई अदालत में शुरू की गई। इस मामले में अदालत ने आरोपी युवक को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।