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पति से मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेशृ
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:13 AM IST
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बिजनौर। एसीजेएम एफटीसी रचना सिंह ने घर में घुसकर सामान उठा ले जाने और पति पर जानलेवा हमले में आरोप में महिला और उसके मायके वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश कोतवाली देहात थाना पुलिस को दिए हैं।
थाना कोतवाली देहात के गांव किरतपुर नंगली निवासी विश्वनाथ ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसकी शादी थाना छजलैट क्षेत्र निवासी रुचि के साथ 17 जनवरी 2013 को हुई थी। रुचि विश्वनाथ पर मुरादाबाद आकर रहने का दबाव डालती थी। पर विश्वनाथ ने मां बाप का इकलौता बेटा होने के कारण घर छोड़कर जाने से मना कर दिया था। पांच सितंबर 2017 को रुचि ने अपने परिजनों को फोन कर बुला लिया और ससुराल में खड़ा महेंद्रा ट्रैक्टर, इकॉन गाड़ी, घर में रखा कीमती सामान, 57 हजार रुपया नगद अपने साथ ले गई। इस मामले में समझौते की बात हुई। 30 जुलाई को समझौता वार्ता के लिए रात आठ बजे रुचि उसके भाई विक्रांत व प्रशांत तथा माता प्रवीण देवी गाड़ी में बैठकर आए। विक्रांत ने विश्वनाथ पर फायर किया। प्रशांत ने भी लाठी डंडे, चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार गए। विश्वनाथ के अधिवक्ता मनोज ढाका के अनुसार एसीजेएम एफटीसी रचना सिंह ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली देहात पुलिस को दिया है। उधर, सीजेएम उदयवीर सिंह ने कोर्स कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी नागेंद्र, दीपा व अंशुल कुमार के खिलाफ रिपोर्ट कर विवेचना के आदेश कोतवाली शहर पुलिस को दिए हैं।
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थाना कोतवाली देहात के गांव किरतपुर नंगली निवासी विश्वनाथ ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसकी शादी थाना छजलैट क्षेत्र निवासी रुचि के साथ 17 जनवरी 2013 को हुई थी। रुचि विश्वनाथ पर मुरादाबाद आकर रहने का दबाव डालती थी। पर विश्वनाथ ने मां बाप का इकलौता बेटा होने के कारण घर छोड़कर जाने से मना कर दिया था। पांच सितंबर 2017 को रुचि ने अपने परिजनों को फोन कर बुला लिया और ससुराल में खड़ा महेंद्रा ट्रैक्टर, इकॉन गाड़ी, घर में रखा कीमती सामान, 57 हजार रुपया नगद अपने साथ ले गई। इस मामले में समझौते की बात हुई। 30 जुलाई को समझौता वार्ता के लिए रात आठ बजे रुचि उसके भाई विक्रांत व प्रशांत तथा माता प्रवीण देवी गाड़ी में बैठकर आए। विक्रांत ने विश्वनाथ पर फायर किया। प्रशांत ने भी लाठी डंडे, चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार गए। विश्वनाथ के अधिवक्ता मनोज ढाका के अनुसार एसीजेएम एफटीसी रचना सिंह ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली देहात पुलिस को दिया है। उधर, सीजेएम उदयवीर सिंह ने कोर्स कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी नागेंद्र, दीपा व अंशुल कुमार के खिलाफ रिपोर्ट कर विवेचना के आदेश कोतवाली शहर पुलिस को दिए हैं।
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