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गैरइरादतन हत्या में सुखवीर को दस साल की सजा

Tue, 19 Feb 2019 12:46 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Feb 2019 12:46 AM IST
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गैरइरादतन हत्या में सुखवीर को दस साल की सजा
सुखवीर को दस साल की सजा
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बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने गैर इरादतन हत्या में आरोपी सुखवीर सिंह को दस वर्ष के कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार थाना मंडावर के गांव बादशाहपुर में 12 अप्रैल 2014 को रात करीब नौ बजे धर्मपाल सिंह एवं बलराम सिंह गांव में ही गजेंद्र शर्मा की दुकान के बराबर में स्लेप पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गांव का ही सुखवीर सैनी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचा। उस समय सुखवीर शराब के नशे में था। उसने ट्रैक्टर का गियर बदलकर ट्रैक्टर सीधे धर्मपाल और बलराम की तरफ बढ़ा दिया। बलराम तो वहां से हट गया। लेकिन ट्रैक्टर धर्मपाल के ऊपर चढ़ गया। धर्मपाल ट्रैक्टर की बंपर और दीवार के बीच में भिंच गया। सुखवीर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। गंभीर घायल धर्मपाल को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से मेरठ ले जाते समय धर्मपाल ने दम तोड़ दिया। इस घटना की रिपोर्ट धर्मपाल के पुत्र राजपाल ने थाना मंडावर में दर्ज कराई थी। इस मामले में सुखवीर सजा सुनाई गई।



अधिवक्ता के निधन पर शोक
बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय सिंह अध्यक्षता एवं महासचिव नवदीप सिंह के संचालन में स्योहारा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता फखरुद्दीन एवं चांदपुर बार के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह के पिता के निधन पर शोक प्रकट किया गया। सोमवार को शोकाकुल वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे।
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