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गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र को पांच पांच साल की सजा

Tue, 12 Mar 2019 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 11:51 PM IST
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गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र को पांच पांच साल की सजा
पिता पुत्र को पांच साल की सजा
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता और पुत्र को पांच वर्ष कारावास और दस दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नूरपुर के ग्राम राहू नंगली निवासी गुरुचरन नौ अप्रैल 2014 की रात आठ बजे अपने घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान जसवेंदर व उसका पुत्र ज्योति उसे गाली देने लगे। इस बात पर उसकी गुरुचरन की मां दर्शन कौर उन्हें समझाने लगी। इसके बावजूद उन्होंने गाली देना बंद नहीं किया। वह इन दोनों को समझाते हुए अपने घर की ओर चलने लगी। जैसे ही दर्शन कौर घर में घुसी तो जसवेंद्र और ज्योति ने दर्शन कौर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इससे दर्शन कौर को गंभीर चोटें आईं। शोरगुल सुनकर वहां पर काफी लोग आ गए। इसके बाद हमलावर पिता और पुत्र चले गए। दर्शन कौर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। कोर्ट ने इसे गैर इरादतन हत्या का मामला मानकर जसवेंदर व उसके पुत्र ज्योति को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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