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किशोरी का अपहरण व बलात्कार के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास
Updated Sun, 16 Jul 2017 12:27 AM IST
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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
बिजनौर। एडीजी पॉक्सो कोर्ट ओपी वर्मा ने एक किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं।
शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना मंडावर क्षेत्र की एक किशोरी 14 जनवरी 2016 को घर से बिना बताए लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस विवेचना के दौरान सामने आया कि थाना मंडावर के गांव रामजीवाला निवासी राकेश शर्मा ने किशोरी का अपहरण कर लिया था। उसने किशोरी के साथ बलात्कार किया। कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार को जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।
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बिजनौर। एडीजी पॉक्सो कोर्ट ओपी वर्मा ने एक किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं।
शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना मंडावर क्षेत्र की एक किशोरी 14 जनवरी 2016 को घर से बिना बताए लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस विवेचना के दौरान सामने आया कि थाना मंडावर के गांव रामजीवाला निवासी राकेश शर्मा ने किशोरी का अपहरण कर लिया था। उसने किशोरी के साथ बलात्कार किया। कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार को जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।
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