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लाखों के माल से लदा ट्रक हड़पने के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Updated Fri, 07 Jul 2017 12:39 AM IST
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ट्रक हड़पने के आरोपी को जमानत नहीं
बिजनौर।
स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने लाखों रुपये के गुड़ से भरा ट्रक हड़पने के आरोपी शमशुल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
ज्ञानी रोडलाइंस का ट्रक सचिन एंड संस किरतपुर की फर्म से 405 कट्टे गुड़ पापड़ी लेकर 17 मई 2017 को किरतपुर से हनुमानगढ़ी राजस्थान के लिए चला था। ट्रक पुरकाजी निवासी दिलशाद चला रहा था। ट्रक हनुमानगढ़ी नहीं पहुंचा तो ललित कुमार ने दिलशाद को फोन कर माल के बारे में पूछा। दिलशाद ने बताया कि ट्रक खराब हो गया है। इसके बाद दिलशाद ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मामले की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ग्राम पुरकाजी निवासी शमशुल पुत्र नईम कुरैशी के यहां से ट्रक माल सहित बरामद किया। विवेचना में पता चला कि दिलशाद ने शमशुल व मुजफ्फरनगर के ही थाना छपार के गांव सिसौना निवासी इफ्तेखार मिस्त्री व सैफ अली के साथ मिलकर ट्रक गायब कर दिया था। शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार, कोर्ट ने शमशुल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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बिजनौर।
स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने लाखों रुपये के गुड़ से भरा ट्रक हड़पने के आरोपी शमशुल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
ज्ञानी रोडलाइंस का ट्रक सचिन एंड संस किरतपुर की फर्म से 405 कट्टे गुड़ पापड़ी लेकर 17 मई 2017 को किरतपुर से हनुमानगढ़ी राजस्थान के लिए चला था। ट्रक पुरकाजी निवासी दिलशाद चला रहा था। ट्रक हनुमानगढ़ी नहीं पहुंचा तो ललित कुमार ने दिलशाद को फोन कर माल के बारे में पूछा। दिलशाद ने बताया कि ट्रक खराब हो गया है। इसके बाद दिलशाद ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मामले की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ग्राम पुरकाजी निवासी शमशुल पुत्र नईम कुरैशी के यहां से ट्रक माल सहित बरामद किया। विवेचना में पता चला कि दिलशाद ने शमशुल व मुजफ्फरनगर के ही थाना छपार के गांव सिसौना निवासी इफ्तेखार मिस्त्री व सैफ अली के साथ मिलकर ट्रक गायब कर दिया था। शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार, कोर्ट ने शमशुल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।