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बलात्कारी को सजा
Updated Sun, 26 Nov 2017 12:06 AM IST
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बिजनौर। एडीजे पोक्सो एक्ट मुमताज अली ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी युवक को दस वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार कस्बा धामपुर में नाबालिग लड़की के साथ धामपुर के ही मोहल्ला साहूवान निवासी विशाल ने चाकू से आतंकित कर बलात्कार किया गया था। पीड़िता को लंबे समय तक ब्लैकमेल किया गया। उसे डराया गया व उसे फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर कॉलेज भी नहीं जाने दिया गया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने अगस्त 2014 में दर्ज कराई थी। इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने विशाल को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार कस्बा धामपुर में नाबालिग लड़की के साथ धामपुर के ही मोहल्ला साहूवान निवासी विशाल ने चाकू से आतंकित कर बलात्कार किया गया था। पीड़िता को लंबे समय तक ब्लैकमेल किया गया। उसे डराया गया व उसे फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर कॉलेज भी नहीं जाने दिया गया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने अगस्त 2014 में दर्ज कराई थी। इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने विशाल को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।