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अपात्र मिले राशन कार्डघारक पर जुर्माना
Updated Fri, 11 Aug 2017 12:28 AM IST
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नगीना। पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड की जांच में अपात्र पाए जाने पर एक व्यक्ति पर 10 हजार 80 रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि ग्राम शर्फुदीन नगर में स्थित राशन डीलर करण सिंह पर उपभोक्ताओं को राशन सही से न बांटने का आरोप लगाया गया था। जांच में शिकायतकर्ता अय्यूब खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशनकार्ड बनवाकर राशन लेता पाया गया जबकि उसका बड़ा मकान उसे अपात्र साबित करता है। उन्होंने बताया कि अपात्र पाए जाने के कारण अय्यूब पर 10 हजार 80 रुपये का जुर्माने का चालान काट दिया गया है। उन्होंने बताया खाद्य सुरक्षा योजना में जो भी लोग अपात्र होने के बाद भी राशन ले रहे हैं , उन्हें बक्शा नहीं जाएगा।
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क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि ग्राम शर्फुदीन नगर में स्थित राशन डीलर करण सिंह पर उपभोक्ताओं को राशन सही से न बांटने का आरोप लगाया गया था। जांच में शिकायतकर्ता अय्यूब खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशनकार्ड बनवाकर राशन लेता पाया गया जबकि उसका बड़ा मकान उसे अपात्र साबित करता है। उन्होंने बताया कि अपात्र पाए जाने के कारण अय्यूब पर 10 हजार 80 रुपये का जुर्माने का चालान काट दिया गया है। उन्होंने बताया खाद्य सुरक्षा योजना में जो भी लोग अपात्र होने के बाद भी राशन ले रहे हैं , उन्हें बक्शा नहीं जाएगा।