फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   आरिफ की जमानत याचिका निरस्त

आरिफ की जमानत याचिका निरस्त

Fri, 22 Feb 2019 12:32 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Feb 2019 12:32 AM IST
विज्ञापन
आरिफ की जमानत याचिका निरस्त
आरिफ की जमानत याचिका निरस्त
विज्ञापन

बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्लारक्खे खां ने नूरआलम हत्याकांड में आरोपी आरिफ की जमानत याचिका निरस्त कर दी। थाना नूरपुर के गांव बेड़ा निवासी आलमगीर ने थाना नूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई नूरआलम दो वर्ष से गांव पूरनपुर नंगला में मस्जिद में इमामत कर रहा था। डेढ़ माह की छुट्टी बिताकर वह मस्जिद में आया था। 22 दिसंबर 2018 की सुबह छह बजे ग्राम प्रधान मोहम्मद शफीक ने आलमगीर को सूचना दी कि उसके भाई हाफिज नूरआलम का शव मस्जिद के हजूरे में पड़ा है। शव के गले में हरे कपड़े का फंदा लगा था। और माथे पर चोट थी। घटना की पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई थी कि गांव पूरनपुर नंगला के आरिफ से 60 हजार के लेनदेन को लेकर विवाद था। आरिफ पैसे नहीं लौटा रहा था। इस बात को लेकर आरिफ ने छोटे सिलिंडर से नूरआलम पर वार किया। बाद में उसके गले में कपड़े का फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्याकांड में आरिफ की जमानत याचिका निरस्त की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed